पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2025 तक बढ़ी

लखनऊ, उत्तर प्रदेश:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत खरीफ सीजन 2025 के लिए बीमा पंजीकरण की अंतिम तिथि पहले 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। हालांकि प्रदेश के अनेक किसान अब तक इस योजना में अपना पंजीकरण नहीं करवा सके हैं।इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर बीमा की अवधि बढ़ाकर 15 अगस्त 2025 तक करने का अनुरोध किया।

क्यों बढ़ाई गई अंतिम तिथि?

  • प्रदेश के 23 जिलों में अत्यधिक वर्षा और 8 जिलों में कम वर्षा हुई है।
  • कई क्षेत्रों में फसल की बुआई में देरी हुई है।
  • इन कारणों से किसान बीमा पंजीकरण नहीं करा पाए
  • किसानों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि 15 दिन और बढ़ाने की मांग की गई थी।

पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जनरल इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा संचालित किया जाता है और यह किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर सुरक्षा प्रदान करती है।

योजना के अंतर्गत शामिल जोखिम:

  • सूखा
  • बाढ़
  • ओलावृष्टि
  • आकाशीय बिजली
  • भूस्खलन और तूफान
  • कीट और रोग संक्रमण
  • बुवाई न हो पाने की स्थिति
  • कटाई से पहले या बाद में क्षति

खरीफ 2025: अधिसूचित फसलें एवं प्रीमियम दरें

फसल का नामबीमा प्रीमियम (₹ प्रति हेक्टेयर)
धान₹1960
मक्का₹584
मूंगफली₹1114
उरद₹1120

📌 किसानों को केवल 20% प्रीमियम देना होता है, बाकी राशि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं?

  • नजदीकी CSC सेंटर, कृषि विभाग कार्यालय या PMFBY की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।
  • बैंक से फसल ऋण लेने वाले किसानों का स्वतः बीमा हो सकता है, कृपया पुष्टि करें।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

# कृषि अवसंरचना कोष (AIF) – FAQs

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